राजकुमार भगत
पाकुड़। क्या आप जानते हैं कि आयकर की कुछ प्रचलित कटौती की धाराओं के अलावा भी हमलोग कुछ अन्य छूट या कटौती का दावा कर सकते हैं? आइये आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं और बात करते पाकुड़ के जाने-माने एडवोकेट प्रमोद कुमार सिन्हा से ……..?
श्री सिन्हा कहते हैं कि अधिकांश करदाता जो पुरानी कर व्यवस्था के तहत अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल कर रहे हैं, यह धारा 80 C के तहत बीमा प्रीमियम, पीपीएफ निवेश, इक्विटी-लिंक्ड बचत योजनाओं (ईएलएसएस), बच्चों के लिए भुगतान की गई ट्यूशन फीस्, गृह ऋण का मूलधन चुकौती आदि का दावा करते हैं। कुछ लोग धारा 80D के तहत स्वास्थ्य बीमा और गृह ऋण ब्याज के लिए धारा 24 के तहत कटौती का दावा करते हैं। लेकिन इन सबके अलावा भी कुछ अन्य कटौती का भी हम दावा कर सकते हैं !जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को होती है, ये निम्नलिखित हैं —
धारा 80C
धारा 80C के तहत होम लोन पर मूलधन के भुगतान पर कटौती के अलावा, करदाता संपत्ति की खरीद पर भुगतान किए गए स्टांप शुल्क का भी दावा कर सकते हैं।
इसी धारा के तहत, करदाता अक्सर राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) पर पुनर्निवेश ब्याज पर कटौती का दावा करने से चूक जाते हैं। एनएससी पर हर साल ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है और पुनर्निवेश किया जाता है। करदाता पुनर्निवेश ब्याज पर इस कटौती का दावा कर सकते हैं।
निवारक (प्रिवेंटीब) चिकित्सा परीक्षण
केवल कुछ करदाता निवारक स्वास्थ्य जांच के खर्च पर कटौती का दावा करते हैं। इसके तहत स्वयं, आश्रित बच्चों, पति या पत्नी या 60 वर्ष से कम उम्र के माता-पिता के लिए धारा 80D के तहत निवारक जांच पर 5,000 रुपये तक का लाभ उठाया जा सकता है।60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के माता-पिता के लिए, करदाता निवारक स्वास्थ्य जांच के तहत 7,000 रुपये का दावा कर सकते हैं। किसी भी संभावित बीमारी का पता लगाने के लिए किए गए चिकित्सा परीक्षणों को निवारक स्वास्थ्य जांच के रूप में शामिल किया जाता है।
माता-पिता के चिकित्सा खर्च
करदाता जो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के माता-पिता के लिए चिकित्सा बिलों का भुगतान करते हैं, जो चिकित्सा बीमा पॉलिसी द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं, वे इसके लिए कटौती का दावा कर सकते हैं। सेक्शन 80D के तहत टैक्सपेयर्स मेडिकल खर्च पर 50,000 रुपये तक डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।हालांकि, इन खर्चों का दावा केवल तभी किया जा सकता है जब उनका भुगतान नकद के अलावा किसी अन्य तरीके से किया जाता है। जिन लोगों को अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण नकद में भुगतान करना पड़ता है, वे अभी भी कटौती का दावा कर सकते हैं ।यदि वे यह बता सकते हैं कि उन्होंने नकद मोड के माध्यम से भुगतान क्यों किया।
शिक्षा ऋण ब्याज भुगतान
करदाताओं को धारा 80E के तहत स्वयं, बच्चों या जीवनसाथी के लिए उच्च अध्ययन के लिए लिए गए ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज की राशि पर कर कटौती का दावा करने की अनुमति है। इस धारा के तहत कटौती की राशि पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है। __ Pramod Kumar Sinha, Advocate ( IT), Pakur.