राजकुमार भगत
पाकुड़। शुक्रवार को झालसा रांची के निर्देशानुसार न्याय सदन परिसर के सभागार में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रफुल्ल कुमार सह प्रभारी जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के अध्यक्षता में एचआईवी और एड्स और एचआईवी/एड्स (रोकथाम और नियंत्रण)अधिनियम 2017″ के तहत पीएलवीएस और डीएलएसए सदस्यों को एचआईवी/एड्स (रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 2017″ पर भाग लेने के लिए नामित किया गया । जिसमें ट्रेनर मो महताब आलम द्वारा सभी पी एल वी जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सदस्य को एचआईवी/एड्स (रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 2017 पर प्रकाश डालते हुए जागरूक किया गया साथ ही प्रशिक्षण दिया गया ताकि लोगों को पी एल वी अपने स्तर से जागरूक कर इनके प्रभाव और रोकथाम में अपना योगदान सही ढंग से दे सके।
ट्रेनर मो महताब आलम द्वारा बताया गया कि अधिनियम का उद्देश्य इस अधिनियम का उद्देश्य एचआईवी के शिकार और इससे प्रभावित लोगों को सुरक्षा प्रदान करना है।
इस अधिनियम के प्रावधानों में एचआईवी से संबंधित भेदभाव, कानूनी दायित्त्व को शामिल करके वर्तमान कार्यक्रम को मज़बूत बनाना तथा शिकायतों और शिकायत निवारण के लिये औपचारिक व्यवस्था करना है।इस अधिनियम का उद्देश्य एचआईवी तथा एड्स का निवारण और नियंत्रण, एचआईवी तथा एड्स के शिकार व्यक्तियों के साथ भेदभाव का निषेध है। मौके पर डालसा के सद्स्य नंदलाल पाल संदीप कुमार पांडे पी एल वी कमला राय गांगुली, पिंकी मंडल, सयेम अली, मैनुल शेख, खुद्दु रजवंशी, याकुब अली, अजरूल शेख, ज्योति कुमारी, माउकमौल शेख, उत्पल मंडल, चन्द्रशेखर घोष,नीरज कुमार राउत समेत अन्य मौजूद रहे।







