लीज अप्लाई में जमीन मालिक की बिना अनुमति और हस्ताक्षर लिए ही एग्रीमेंट जमा की गई खनन विभाग में, अप्लाइड लीज प्लॉट में स्थित है कई बेध क्रेशर।
बजरंग पंडित
पाकुड़: पाकुड़ में अवैध खनन व परिवहन को लेकर जिला प्रशासन सख्त है।जिला प्रशासन की ओर से ताबड़तोड़ कार्रवाई भी की जा रही है। पदाधिकारियों का कहना है कि किसी भी हालत में अवैध खनन नहीं होने दिया जाएगा। वहीं सूत्रों की माने तो कुछ खदानों की लीज प्रक्रिया विभागीय और से चल रही है। अवैध खनन का गढ़ कहे जाने वाले मालपहाड़ी क्षेत्र में एक पत्थर माफिया जिसकी यारी-दोस्ती सबके साथ चलती है। साल भर पहले कुछ उनके लिए उनकी दोस्ती प्रशासन से नहीं बनी थी जिसके चलते अवैध खनन करने के एवज में उन पर थाना में मामला भी दर्ज किया गया था। फिलहाल उनके द्वारा मालपहाड़ी क्षेत्र के बासमाता मौजा में खनन लीज प्रक्रिया हेतु आम सभा/ग्राम सभा का आयोजन बीते कल यानी कि सोमवार को किया गया था। इसी बीच जिले के कुछ अधिकारी भी आम सभा कराने पहुंचे थे।जिसे ग्रामीणों ने एवं स्थानीय क्रशर मालिकों ग्राम सभा नही होने दिया गया। बताया जा रहा है कि उक्त मौजा के लीज प्रक्रिया की जमीन कुछ चेंगाडांगा गांव के क्रेशर मालिकों ने पहले से ही लिज ले कर के रखा है अपने क्रेशर प्लांट के लिए।साथ ही उस जगह पर कई पुराने क्रेशर प्लांट भी हैं।बिना किसी जानकारी के इयार मोहम्मद सारे प्लट को लीज प्रक्रिया में डाल दिया था। जब ग्रामीण शहर क्रेशर मालिकों को इसकी सूचना मिली तो सबने इसका पुरजोर विरोध किया। विरोध करते हुए आम सभा को सभी ने मिलकर भंग कर दिया। उसके बाद आम सभा करने पहुंचे अधिकारी वहां से चले गए।ग्राम सभा से संबंधित ग्रामीणों से पूछने पर पता चला की उन्होंने अपनी जमीन किसी को भी नही दी है,फिर यह ग्राम सभा की प्रक्रिया कैसे, यह एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है बिना जमीन मालिक की अनुमति और बिना हस्ताक्षर किए कोई कैसे लीज अप्लाई कर सकता है और विभाग बिना जांच पड़ताल किए कैसे ग्राम सभा की अनुमति देता है।मामला वाकई जांच का है।




