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July 15, 2025 5:41 am

पैन से आधार कार्ड लिंक जरूरी नहीं तो हो जाएंगे निष्क्रिय

राजकुमार भगत

पाकुड।आधार से पैन कार्ड लिंक होना बहुत जरूरी है। इसकी जानकारी आयकर विभाग ने पहले ही दी है। इसकी जानकारी देते हुए पाकुड़ के वरिष्ठ इनकम टैक्स एडवोकेट प्रमोद कुमार सिन्हा बताते हैं कि आयकर विभाग ने शनिवार को परामर्श जारी करते हुए कहा है कि अगले साल मार्च तक आधार क्रमांक यदि पैन काट कार्ड से नहीं जोड़ा जाता है तो स्थाई खाता संख्या को निष्क्रिय घोषित कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आयकर विभाग की परामर्श मैं फैसला लिया गया है कि आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार छूट वाली श्रेणी में आने वाले लोगों को छोड़कर सभी को पैन धारकों के लिए 31 मार्च 2023 के पहले अपने पेन को आधार से जोड़ लेना अनिवार्य होगा । यदि पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया जाता है तो ऐसे में एक अप्रैल 2023 से पेन संख्या को निष्क्रिय कर दिया जाएगा ।उन्होंने कहा कि आयकर विभाग ने सभी करदाताओं से अनुरोध किया है वह अपना पैन आधार से लिंक करा लें । एक बार यदि पैन निष्क्रिय हो जाता है तो कोई व्यक्ति आयकर अधिनियम के तहत इससे होने वाले हानि या नतीजों का स्वयं जिम्मेदार होता है । उन्हें कई तरह के जोखिम या परिणाम का सामना करना पड़ सकता है ।निष्क्रिय पेन का इस्तेमाल करके आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया जा सकता। आईकर रिटर्न दाखिल करने के लिए उन्हें सक्रिय पैन संख्या की आवश्यकता होगी ।

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