सतनाम सिंह
पाकुड़। व्यवहार न्यायालय के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी निर्मल कुमार भारती की न्यायालय ने सोमवार को पाकुड़ मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के एक महिला के साथ लैंगिक उत्पीड़न करने के मामले में इसी थाना क्षेत्र देवपुर गांव के बाप – बेटा को भादवि की धारा 354ए के तहत तीन साल की कठोर एवं 352 के तहत तीन माह की साधरण कारावास की सजा सुनाई है। उक्त दोनों धाराओं में प्रत्येक पर क्रमशः पांच हजार एवं पांच रुपए का जुर्माना किया गया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर दोनों को पहले की सजा में अतिरिक्त तीन माह जेल में रहना होगा। दोनों सजा अलग – अलग चलेगी। पाकुड़ मुफ्फसिल थाना में 8 जनवरी 2018 को दर्ज थाना कांड संख्या 05/18 के अनुसार मामले में दोषी पाए गए देवपुर गांव के निवासी सोफी शेख के पिता इसराइल शेख और हबील शेख के पिता सोफी शेख हैं।