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June 20, 2025 9:22 pm

सड़क दुर्घटना में दो युवकों की मौत दो घायल टैंकर के चालक को भेजा जेल परिजन मुआवजे को लेकर अड़े

गोपीकांदर संवाददाता। गोपीकांदर थाना क्षेत्र के दुमका- साहेबगंज मुख्य मार्ग पर दुर्गापुर पुलिया के समीप बीते रविवार की देर शाम कोयला ढुलाई कार्य में लगे एक हाईवा की चपेट में आने से एक बाईक सवार युवक अभिराम मरांडी की मौत हो गई थी और बाईक पर सवार दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस हादसे से आक्रोशित होकर स्थानीय लोगों ने आश्रितों की मुआवजा की मांग को लेकर बीच सड़क पर शव रख कर सड़क को जाम कर दिया था। सड़क जाम के बाद वाहनों की लंबी कतार लग गई। घटना के बाद गोपीकांदर थाने की पुलिस मौके पर पहुंच कर स्थिति को शांत करने का प्रयास किया पर लोगों ने जाम नहीं हटाया। इस बीच रात में गैस सिलिंडर खाली कर रहे ट्रक ने जाम कर रहे भीड़ को कुचल दिया। गैस टैंकर की चपेट में आने से सावन राय गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की सहयोग से घायल को गोपीकांदर, सीएचसी में इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए फुलो-झानों मेडिकल कॉलेज अस्पताल दुमका रेफर कर दिया गया था जहां पर सोमवार को इलाज के दौरान सावन राय (45) वर्ष का मौत हो गई। गोपीकांदर पुलिस ने भीड़ को रौंद कर भाग रहे गैस टैंकर वाहन को काठीकुंड बाजार के पास पकड़ लिया गया है। दुर्घटना के बाद गुस्साए भीड़ ने दुर्गापुर गांव में जाम में फंसे वाहनों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। बताया जाता है कि दर्जनों वाहनों में पत्थरबाजी किया गया था। आक्रोशित भीड़ ने जाम में फंसे एक कोयला लोड हाईवा को आग के हवाले कर दिया। घटना की सूचना पर एसडीपीओ नूर मुस्तफा घटनास्थल पर पहुंचा। साथ ही अग्निशमन वाहन घटनास्थल पर पहुंचकर हाईवा में लगी आग को बुझाया गया। एसडीपीओ और गोपीकांदर प्रशासन के द्वारा परिजन और ग्रामीणों को समझाया और देर रात करीब 2 बजे सड़क जाम को हटाया गया। थाना प्रभारी नित्यानंद भोक्ता ने बताया कि मृतक अभिराम मरांडी के भाई बैंजामिन मरांडी के फद बयान के आधार पर कांड संख्या 02/23 धारा 279, 304, (A) अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। वोही दुसरा मृतक सबन राय के पत्नी इग्नेशिया हांसदा के फद बयान के आधार पर सबन राय ग्राम मजडीहा के ऊपर जेएच 09 एवाई 9747 गैस टैंकर के द्वारा जान मारने के नियत से उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया इसी के तहत कांड संख्या 03/23 धारा 302, भादवी के तहत मामला दर्ज कर गैस टैंकर के चालक उपेन्द्र यादव को जेल भेजा गया। खबर लिखे जाने तक पीड़ित परिवार को मुआवजा नहीं मिला हैं।

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