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March 14, 2026 12:15 pm

एनजीटी के रोक के बाद भी अवैध तरीके से बालू उठाव कर रहे ट्रैक्टर को किया जब्त

सतनाम सिंह

खान निरीक्षक ने ट्रैक्टर मालिक, चालक व संलिप्त लोगों के खिलाफ कराया प्राथमिकी दर्ज

उपायुक्त के निर्देश पर जिला खनन टास्क फोर्स द्वारा अवैध परिवहन व खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। साथ ही एनजीटी के द्वारा जारी निर्देश के बाद जिले के बालू घाटों पर पूर्ण रूप से बालू उठाव को लेकर रोक लगाते हुए सख्त निगरानी रखी जा रही है। इस दौरान 16/06/2023 को महेशपुर थाना क्षेत्र के बांसलोई नदी के नुराई घाट से बिना नंबर के ट्रैक्टर को अवैध तरीके से बालू उठाव करते हुए जब्त किया गया। गुप्त सूचना मिली थी कि बांसलोई नदी के नुराई घाट से एनजीटी के रोक के बाद भी अवैध तरीके से बालू का उठाव कर बंगाल भेजने के फिराक में है। पुलिस को देखते ही ट्रैक्टर चालक बालू लोड कर भागने का प्रयास करने लगा। ट्रैक्टर का पीछा कर 150 घनफुट बालू लदे ट्रैक्टर को पकड़कर पुलिस बल के साथ महेशपुर थाना ले आया जा रहा था। थाना लाने के क्रम में आसेमा बीबी, पति हसीबुल शेख, ग्राम इंग्लिशपाड़ा, थाना महेशपुर, जिला पाकुड़ एवं बैतूल शेख नामक युवक बाइक से पीछा करते हुए डिस्कोमोड़(गरबाड़ी) के पास ट्रैक्टर के सामने खड़े होकर थाना ले जाने में अवरूद्ध करने लगे। कुछ स्थानीय लोगों की मदद से रोड के आवागमन को बाधित कर दिया। साथ ही धमकी देते हुए कहा की ट्रैक्टर को नहीं छोड़ा गया तो पुलिस को छेड़खानी व मारपीट के झूठे आरोप में फंसा देगी। जिसके बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, महिला पुलिस बल एवं सशस्त्र बल के साथ पहुंचकर भीड़ को समझाबुझाकर हटाया। साथ ही बड़ी मुुश्किल से जब्त ट्रैक्टर को थाने लाया जा सका। थाना प्रभारी महेशपुर के लिखित सूचना के आधार पर खान निरीक्षक द्वारा झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004(यथा संशोधित) के नियम 54 के तहत खान एवं खनिज(विकास एवं विनिमय) अधिनियम 1957 की धारा 4(1)(ए) एवम धारा 21 के साथ साथ झारखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियम, 2017 के नियम 11 के तहत ट्रैक्टर के मालिक, चालक एवं संलिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है

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