कानून के बावजूद जिला मुख्यालय और ग्रामीण इलाकों में स्कूलों के समीप गुटखा पान मसाले की दुकानें खुली रहती हैं, लोगों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की।
सतनाम सिंह
भारत सरकार के तंबाकू नियंत्रण अधिनियम सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के तहत स्कूलों और सरकारी कार्यालयों को तंबाकू मुक्त घोषित करने के लिए नियम बनाए गए हैं। इसके बावजूद जिला मुख्यालय और ग्रामीण इलाकों के विद्यालयों के समीप गुटखा पान मसाले की दुकानें खुली रहती हैं। लोग प्रशासनिक अमले द्वारा इस दिशा में कार्रवाई किए जाने की मांग कर रहे हैं।
कानून के मुताबिक:
- धारा 4 के तहत शिक्षण संस्थानों सहित समस्त सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है।
- धारा-6 (ब) के तहत शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध है।
- संस्थानों द्वारा संस्था के बाहर बोर्ड पर घोषणा पत्र प्रदर्शित करना होगा।
वर्तमान स्थिति:
- जिला मुख्यालय के दिल्ली पब्लिक स्कूल, धनुषपूजा विद्यालय, हरिणडंगा उच्च विद्यालय के अलावे ग्रामीण इलाकों के कई स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास गुटखा पान मसाले की दुकानें देखी जा सकती हैं।
- शहर सहित ग्रामीण अंचलों में बने बस स्टॉप, स्कूलों के आसपास, शासकीय दफ्तर, मंदिरों और अस्पतालों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर खुलेआम धूम्रपान किया जा रहा है।
