गोड्डा : जिला जज तृतीय जनार्दन सिंह के न्यायालय ने दुष्कर्म के आरोपित पोड़ैहाट थाना क्षेत्र के मुर्गाबनी निवासी मुजफ्फर अंसारी को दोषी पाकर दस वर्ष सश्रम कारावास एवं 50 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। इसके अलावा पीड़िता को प्रतिकर मुआवजा देने को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार को हस्तांतरित किया गया। वहीं उपायुक्त को इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया।
पोड़ैयाहाट थाना में दर्ज प्राथमिकी में पीड़िता द्वारा आरोप लगाया गया था कि आठ नवंबर 11 की शाम सात बजे वह शौच करने घर के बगलगीर बहियार में गई थी। इस दौरान गांव के ही मुजफ्फर अंसारी ने उसके साथ जबरने दुष्कर्म किया। शोर मचाने पर मां- पिताजी एवं बगलगीर दौड़कर आये और आरोपित को भागते देखा। इस संबंध में ग्रामीण पंचायती हुई । इसमें मुजफ्फर से शादी की बाद हुई। 15 नवंबर 11 को जब शादी करने के लिए उसके माता-पिता से कहा गया तो उसने गाली- गलौज कर भगा दिया। इसके बाद थाना में 16 नवंबर 11 को मुकदमा दर्ज कराया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय के समक्ष छह गवाहों पर परीक्षण कराया गया। उभय पक्षों की दलील सुनने के उपरांत न्यायालय ने 376 भादवि के तहत दोषी पाकर दस वर्ष कारावास सहित 50 हजार रूपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई।





