राजकुमार भगत
माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची के W. P. No. 181 / 2022, दिनांक 10/04/2023 को पारित आदेश के निर्देशानुसार पाकुड़ (मु०) थाना कांड सं0 – 123/19 से संबंधित पीड़िता को गरीबी उन्मूलन योजना के तहत लाभ प्रदान कराने के संबंध में व्यास ठाकुर, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी, पाकुङ एवं राजेश कुमार मण्डल, संरक्षण पदाधिकारी, गैर-संस्थागत देखभाल, पाकुड़ द्वारा पीड़िता के घर पृथ्वीनगर, जाकर पीड़िता एवं उसके परिजनो से आवश्यक जानकारी प्राप्त किया गया। इस संबंध मैं पीड़िता के बच्चों को स्थानीय आँगनवाड़ी केन्द्र में दाखिला कराया जा चुका है। इसके साथ ही, पीड़िता को स्थानीय सरकारी विद्यालय में दाखिला कराने, राशन कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराने, सरकारी आवास उपलब्ध कराने के संबंध में संबंधित पंचायत के मुखिया से मिलकर आवश्यक सहयोग करने हेतु अनुरोध किया गया। पीड़िता को शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, घोषण एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मिशन वात्सल्य योजना के तहत स्पॉन्सर शिप योजना के अधीन आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।