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November 23, 2024 1:33 am

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पत्थर खनिज पर स्वामित्व, जीएसटी आदि निर्धारित दर तय

राजकुमार भगत

पाकुड। दिनांक शुक्रवार को जिला समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में सांसद, विजय कुमार हाँसदा द्वारा पत्थर खनिज पर स्वामित्व, जीएसटी आदि के दर के संबंध में चर्चा की गई। निर्धारित दर के सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रचार प्रसार करने का निदेश दिया गया। निदेशानुसार सरकार द्वारा प्रति 100 घनफुट पत्थर का स्वामित्व-708.00 रू, डीएमएफटी- 212.40 रू, आयकर टीसीएस-14.16 रू, पर्यावरणीय सेस-7.08 रू, प्रबंधकीय २ाुल्क-4.00 रू, कुल-945.64 रू के अतिरिक्त जीएसटी एवं आरसीएम निर्धारित है। इसके अतिरिक्त पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचित टोल टैक्स 1200.00 रू0 प्रतिट्रीप (to & fro basis) भी देय है। यह दर खनिज विक्रय मुल्य एवं लोडिंग चार्ज छोड़कर है। सर्वसाधारण/पत्थर विक्रेताओं से अनुरोध किया गया है कि उपरोक्त निर्धारित दर से भुगतान कर पत्थर खनिज का क्रय परिवहन चालान एवं विधिवत invoice के माध्यम से ही करे। अगर कोई विक्रेता/लेसी/डीलर उक्त निर्धारित कर से अधिक मांग/वसूली करते है, तो उनके विरूद्ध लिखित शिकायत पूर्ण साक्ष्य के साथ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़/ उपायुक्त, पाकुड़ को करें ताकि समुचित कानूनी कार्रवाई की जा सके।

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