मधुपुर 4 जनवरी: पलोजोरी थाना क्षेत्र बाँधडीह मदरसा के मुफ्ती शफीउल्लाह व मौलवी इसराइल ऊर्फ जहना और बगडबरा गांव के पारा शिक्षक मो तैय्यब मिया को अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय मधुपुर के न्यायिक दंडाधिकारी श्रीमती मोनिका प्रसाद के न्यायालय में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने एवम गलत फतवा लगा कर दिलावर अंसारी ओवेशी के मृत पिता के शव को सार्वजनिक कब्रिस्तान में फतवा लगा कर दफनाने से मना करने को लेकर तथा उनके धार्मिक गुरु के आस्था को ठेस पहुंचाने को लेकर किए गए परिवाद संख्या 02/2022 में संज्ञान लेकर अभियुक्गण को उनके अधिवक्तागण बाकर हुसैन एवं अली अमजद द्वारा आत्म समर्पण माननीय न्यायालय में जमानत याचिका के साथ कराया गया ततपश्चात सुनवाई के बाद उसके जमानत याचिका खारिज कर न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेजे गए। जिसमे परिवादी की और से अधिवक्ता श्री मो जिशान अंसारी व श्री सरफराज अहमद एवम चंद्र शेखर सिंह अधिवक्ता थे।
