सतनाम सिंह
तीन साल का सश्रम कारावास और दस हजार का जुर्माना
पाकुड़ निर्मल कुमार भारती, अनुमण्डल न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय द्वारा जी० आर० वाद सं0 120/2020 जो पाकुड़ मु० थाना काण्ड सं0 87 / 2019 से संबंधित में अभियुक्त हेंजला शेख को क्रिमिनल लॉ एमेन्डमेंट एक्ट के धारा 17 (1) एवं धारा 17 (2) के अन्तर्गत दोषी पाते हुए तीन साल का सश्रम कारावास और 10,000 रूपये अर्थदण्ड की सजा दी गई है। विदित हो कि अभियुक्त हेंजला शेख पर प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फॉन्ट ऑफ इण्डिया से संबंध रखने और उक्त संगठन के माध्यम से अशांति फैलाने का दोषी पाया गया है। इस वाद में अभियोजन की तरफ से कुल 12 गवाहों ने गवाही दी। अभियोजन की तरफ से सहायक लोक अभियोजक राजेश लाल एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता बोजले अहमद ने पक्ष रखा और बेल हुई स्वीकृत।



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