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March 10, 2026 4:47 pm

बाल विवाह मुक्त उन्मूलन हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

अब्दुल अंसारी

पाकुड़िया प्रखंड अंतर्गत कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय झरिया में आशा, गर्ल्स नोट ब्राइड के बैनर तले कस्तूरबा बालिका विद्यालय व लोक कल्याण सेवा केंद्र एवं जिला बाल संरक्षण इकाई पाकुड़ के द्वारा संयुक्त रूप से बाल विवाह मुक्त उन्मूलन हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी मार्शीला सोरेन की अध्यक्षता में की गई। इस कार्यशाला में उपस्थित पाकुड़िया थाना के प्रतिनिधि अशोक प्रसाद यादव, कस्तूरबा विद्यालय की वार्डन असुंता मुर्मु व लोक कल्याण सेवा के टीमथे। बाल विवाह मुक्त अभियान को लेकर विस्तृत रूप से बताया गया विद्यालय में बाल विवाह मुक्त जागरूकता के लिए बाल विवाह कैसे हमारे समाज के लिए एक अभिशाप है इसको रोकने के लिए ग्राम स्तर सभी को मिलकर जागरूकता करने की बात कही गई। साथ ही साथ यह भी बताया गया कि 18 वर्ष से कम लड़की एवं 21 वर्ष से कम लड़का यदि शादी होती है तो उसकी सूचना प्रखंड विकास पदाधिकारी,प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, पुलिस प्रशासन को सूचना दे ताकि समय पर बाल विवाह को रोका जा सके।प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी ने बताया कि बाल विवाह की वजह से बच्चियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और उनकी शिक्षा भी प्रभावित होती है। जिससे उनको जिंदगी भर दुश्वारियां में गुजर-बसर करना पड़ता है। सभी को बाल विवाह के बारे में बताया गया कि बाल विवाह कैसे हमारे समाज के लिए एक अभिशाप है इसको रोकने के लिए ग्राम स्तर एवं विद्यालय स्तर पर सभी को चार बातें कहीं गई सशक्त किशोर किशोरियां किशोरियों को उसके अधिकार के बारे में जागरूक करना निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना किशोरियों को संगठित कर उसके हक के बारे में बताना परिवार एवं समुदाय को संगठित करना अर्थात परिवार ओम समुदाय को बताना है कि बाल विवाह हमारे समाज के लिए एक अभिशाप है जिसके कारण जच्चा बच्चा दोनों को खतरा हो सकता है सरकारी सुविधाओं और सेवाओं का समुचित सरकार द्वारा किशोरियों को छात्रवृत्ति योजना के अलावा सावित्रीबाई फुले योजना की स्कीम के बारे में भी जानकारी दी गई ताकि कोई भी बच्ची ड्रॉपआउट ना हो और बाल विवाह का शिकार ना हो पाए। सावित्री फुले बाई योजना के तहत वर्ग अष्टम ,नवम को सरकार के द्वारा वार्षिक ढाई हजार रुपया एवं दसवी,11वी ,12 वी कक्षा की लड़कियों के लिए खाते में 5000 रूपया जमा हो जाती है।पकुरिया थाने के अशोक प्रसाद यादव सर ने बाल विवाह एवं पोक्सो एक्ट कानून एवं बाल विवाह कानून में सजा और दंड दोनों का प्रावधान के बारे में बताये । इस कार्यक्रम में संस्था के अनिल कुमार, सुचित्रा मुर्मू, एरिका मरांडी एवं शोभिक दास ,विद्यालय की शिक्षिका एवं रेखा मैडम उपस्थित हुए।

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