सतनाम सिंह
पाकुड़। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बालकृष्ण तिवारी की अदालत ने मंगलवार को दो स्थानीय युवकों को तीब्र नशीली पदार्थ ब्राउन शुगर का अवैध ढंग से खरीद – बिक्री करने आरोप में एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत एक – एक साल की सजा सुनाई। इस मामले में दोनों युवक जमानत पर हैं। हालांकि एक युवक एक अन्य मामले में पाकुड़ जेल में जेल में बंद है। पाकुड़ नगर थाना में 12 जुलाई 2019 को दर्ज एफआईआर संख्या 241/2019 के अनुसार 12 जुलाई 2019 की रात साढ़े दस बजे पाकुड़ नगर थाना की गश्ती दल ने मालपहाड़ी रोड़ के टाटा शो रूम के पास नलपोखर के 20 वर्षीय अमन अंसारी एवं भवानीपुर के 30 वर्षीय अबुल कासिम को पकड़ा। पुलिस ने उनके पास से क्रमशः 3700 रुपया एवं 3570 रुपया का तीब्र नशीली पदार्थ ब्राउन शुगर की बरामदगी की थी, इन दोनों के विरुद्ध पुलिस अवर निरीक्षक राम ने एफआईआर दर्ज कर जेल भेज दिया था। बाद में दोनों की जमानत हो गई थी। आज पीडीजे तिवारी की अदालत ने दोनों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत एक एक साल की दर्ज सुनायी गई।







