सतनाम सिंह
महेशपुर थाना क्षेत्र के पोखरिया गांव के संतोष भगत इंटरप्राइजेज के द्वारा सरकारी संपत्ति को गबन करने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले को लेकर जिला कृषि पदाधिकारी सह वादी ने अरुण कुमार ने संतोष भगत इंटरप्राइजेज के खिलाफ सरकारी संपत्ति गवन करने मामले को लेकर थाने में लिखित शिकायत कर मामला दर्ज करवाया है। लिखित आवेदन में उल्लेख किया है कि कृषि निदेशक झारखंड रांची के पत्रांक 145 दिनांक 09/01/2023 के माध्यम से उपायुक्त पाकुड़ के निर्देश पर टॉप 20 यूरिया वायर अंतर्गत माह अप्रैल 2022 से अक्टूबर 2022 तक टॉप 20 यूरिया बयर्स की सूची को जांच करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। इस जांच प्रतिवेदन में एमएफएमएस के पोर्टल के अनुसार माह अप्रैल 2022 में संतोष भगत इंटरप्राइजेज एमएफएमएस आईडीए 1132828 के प्रोपराइटर संतोष कुमार भगत पोखरिया गांव निवासी द्वारा 118 किसानों को कुल 1062 बैग की बिक्री की गई है। जिसका सूची संलग्न है। टॉप 20 यूरिया बायर्स की जांच अपने अधीनस्थ सहायक तकनीकी प्रबंधक के माध्यम से कराया गया। प्रोटल पर माह अप्रैल 2022 में 403 टॉप यूरिया बायर्स में से 118 बायर्स द्वारा यूरिया की खरीद संतोष भगत इंटरप्राइजेज से की गई दर्ज है। सहायक तकनीकी प्रबंधक महेशपुर अभिजीत कुमार सिंह द्वारा 82 किसानों की जांच प्रतिवेदन से यह पता चलता है कि माह अप्रैल 2022 के टॉप 20 यूरिया बायर्स अंतर्गत दर्ज किसानों के द्वारा बताए गए कुल यूरिया की मात्रा मात्र 46 बैग है। ऑनलाइन पोर्टल में बिक्री की गई यूरिया की मात्रा एवं जांच प्रतिवेदन के अनुसार किसानों द्वारा खरीद की गई यूरिया की मात्रा में काफी अंतर है।ऑनलाइन 738 बैग एवं जांच प्रतिवेदन के अनुसार 46 है। उपरोक्त के आधार पर प्रथम दृष्ट्या फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 का उल्लंघन है। वादी ने संतोष कुमार भगत पर सुसंगत धाराओं के तहत मामला प्राथमिकी दर्ज करने की गुहार लगाई है। वही वादी द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर 18/23 भादवी की दिनांक 17/07/2023 को भादवि की धारा 409,420 के तहत मामला दर्ज की गई है। वही इस मामले को लेकर पुलिस जांच में जुटी है।
Related Posts







