पाकुड़। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजीत कुमार चंद्र की अदालत ने शनिवार को दूसरे की जमीन अवैध ढंग से खरीद – बिक्री करने वाले समीम इस्लाम, रोजानारा खातून उर्फ बेगम और राजकुमार सेन को 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10- 10 हजार रुपया जुर्माना करने की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि नहीं देने पर उन्हें अतिरिक्त तीन माह जेल में ही रहना पड़ेगा। शमीम इस्लाम और उनकी पत्नी रोसानारा खातून उर्फ बैगम महेशपुर थाना क्षेत्र के सिराजपुर और राजकुमार सेन इसी थाना के विरकिटी गांव के रहने वाला हैं। महेशपुर के निवासी एवं जमीन मालिक उत्तम कुमार सिंह ने वर्ष 2011 के नवंबर माह में पाकुड़ व्यवहार न्यायालय के मुख्य न्यायिक दंडाधारी की अदालत में पीसी आर केस संख्या 372/ 2012 दायर किया था। परिवादी उत्तम कुमार सिंह के अनुसार महेशपुर मौजा संख्या 250, प्लॉट संख्या 199 और खाता संख्या 162 में उनका 11 बीघा 5 कट्ठा और एक धुर जमीन है। यह जमीन उनकी दादी कमलबासनी देवी के नाम रजिस्टर टू में दर्ज है। इस जमीन को उक्त तीन ऑन लोगों ने षड्यंत्र एवं धोखाधड़ी करके खरीद बिक्री कर दिया था न्यायालय ने उपरोक्त तीनों लोगों को इसके लिए दोष सिद्ध किया है। दोष सिद्ध के बाद न्यायालय ने तीनों को भादवि के दो धाराओं में तीन-तीन साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा प्रत्येक को 10 -10 हजार रुपया जुर्माना भी किया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर उन्हें अतिरिक्त 3 माह जेल में ही रहना पड़ेगा। दोनों सजाएं साथ – साथ चलेगी।
