Search

February 16, 2026 11:30 pm

पिता एवं चार बेटों को 7 साल की सश्रम कारावास एवं जुर्माना

पाकुड़। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिवाकर पांडे की अदालत ने सोमवार को नाली विवाद को लेकर हुई मारपीट के मामले में दोषी पाकर पिता एवं उसके चार बेटों को 7-7 साल की सश्रम कारावास एवं कुल अस्सी हजार रुपया जुर्माना करने की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर सभी को अधिकतम 6 माह जेल में ही रहना पड़ेगा। न्यायालय ने इस मामले में भादवि की एक धारा में सभी पांचो को 7 साल एवं 10 हजार रुपया जुर्माना किया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर उन्हें छह जेल में रहना पड़ेगा। दूसरे एक धारा में 3 साल की सजा और 5000 रुपया जुर्माना तथा अतिरिक्त तीन माह की सजा तथा अन्य एक धारा में एक माह की सजा 1000 रुपया जुर्माना और एक माह की अतिरिक्त सजा सुनाई है। दोषी पाए गए लुतफूल हक (शेख) तथा उसके चार बेटे मुशर्रफ शेख,रिपन शेख, एप्पल शेख और अहमद शेख पाकुड़ मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हरिगंज गांव के निवासी हैं। इस मामले में पाकुड़ मुफस्सिल थाना में मुकदमा दर्ज करने वाले फिटू शेख पिता साहिद अली इसी गांव के निवासी हैं। अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक लुकास कुमार हेंब्रम ने अपना पक्ष रखा।
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 4 मई 2019 को दिन के करीब 2:30 बजे फितू के भाई सानू शेख अपने घर की नली की सफाई एवं मरमती कर रहा था। उस समय पड़ोस के लूटफुल हक और उसके चारों बेटे वहां पहुंचे और गाली गलोज करते हुए सोनू और उसके पिता शाहिद अली पर रोड एवं घातक हथियार से हमला कर दिया। बचाव करने वहां पहुंची उसकी भाभी सबीना बीबी के साथ भी उन लोगों ने अश्लील हरकत किया था। इस हमले से दोनों बाप – बेटा बुरी तरह से जख्मी हो गए थे।

Leave a Comment

लाइव क्रिकेट स्कोर