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June 26, 2025 2:33 pm

चेक बाउंस मामले में अभियुक्त को एक साल की सजा व तीन लाख का जुर्माना।

स्वराज सिंह

पाकुड़। अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी निर्मल कुमार भारती की अदालत ने शुक्रवार को राजा कुमार(45) नामक एक व्यक्ति को चेक बाउंस होने के मामले में सेक्शन 360 सी आर पी सी की धारा 357(3) तहत एक साल का कारावास और एक लाख 12हजार 5 सौ रुपया जुर्माना करने की सजा सुनायी।जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त तीन माह जेल में ही रहना पड़ेगा। बिहार के नाथनगर (भागलपुर) अन्तर्गत थाना मधुसूदन के नुरपुर के निवासी राजा कुमार यहां शहर के अन्नपूर्णा कॉलोनी में किराये पर रहते हैं। जानकारी के अनुसार राजा कुमार ने इसी कॉलोनी के निवासी रणजीत कुमार से ब्यापार करने के लिये 20 अक्टूबर 2021 को 2.50 लाख रुपया लिया था। इस राशि को लौटने के एवज राजा ने रंजीत को एक बेंक का चेक दिया। राजा के बेंक खाता राशि नहीं रहने के कारण यह चेक बाउंस हो गया। इसके बाद रंजीत कुमार ने अपने वकील अंबुज कुमार वर्मा द्वारा राजा कुमार के विरुद्ध अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी की न्यायालय में 4नवंबर 2022 को एक पीसीआर केश संख्या 399/22 दायर की।

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