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June 26, 2025 2:33 pm

जाली नोट खपाने वाले को कोर्ट ने दी दस,सात और तीन साल की सजा, जुर्माना।

स्वराज सिंह

पाकुड। प्रधान जिला और सत्र न्यायधीश बाल कृष्ण तिवारी की अदालत ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के मालदा के प्रताप घोष नामक युवक को जाली नोट का ब्यापार करने का दोषी पाकर IPC की धारा 489बी, 489सी और 420 के त ह त क्रमशः दस,सात और तीन साल का कारावास और एक लाख,50हजार और 5हजार रुपया जुर्माना करने की सजा सुनायी।जुर्माना की राशि नहीं भरने उसे अतिरिक्त 6माह,3माह और 2माह जेल में रहना पड़ेगा। इस मामले दूसरे आरोपी वकील घोष को रिहा कर दिया। दोनों मालदा जिला के चायपड़ा के निवासी है। पाकुड नगर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर हरिणडांगा बाजार गांधी चौक के निकट 20सितंबर की शाम 5बजे पकड़ी थी। पुलिस ने उसके पास से एक हजार और 5सौ का तीन लाख रुपया जाली नोट पकड़ी थी। वह उसी दिन ट्रेन से रांची जाने वाला था। थाना के अनि महेश प्रसाद ने इस संबंध में पाकुड नगर थाना में कांड संख्या 373/15 दर्ज की थी।

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