पाकुड़: जिले में होली एवं आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। किसी भी तरह की अप्रिय घटना या सांप्रदायिक सौहार्द्र बिगाड़ने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी कर दिया है। असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी गई है। अनुमंडल पदाधिकारी साइमन मरांडी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, किसी भी तरह की सभा, जुलूस, रैली, प्रदर्शन, या किसी भी प्रकार की अनधिकृत भीड़ इकट्ठा करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही, पारंपरिक हथियार जैसे लाठी, डंडा, भाला, तीर-धनुष आदि लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि किसी भी धर्म या समुदाय के पर्व-त्योहारों में अशांति फैलाने या माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, और यदि कोई व्यक्ति निषेधाज्ञा का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे शांति और सौहार्द बनाए रखने में सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत प्रशासन को दें, ताकि जिले में अमन-चैन बरकरार रहे।
