गुरुवार को श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, पाकुड़ गिरीश चंद्र प्रसाद के द्वारा महेशपुर बाजार के विभिन्न प्रतिष्ठानों, होटल एवं गैरेज आदि में बाल श्रम विमुक्ति एवं जागरुकता अभियान चलाया गया।अभियान के दौरान सभी प्रतिष्ठानों में धारा-12 क के तहत सूचना प्रदर्शित कराई गई। श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी श्री गिरीश चन्द्र प्रसाद ने बताया कि किसी भी प्रतिष्ठान में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों एवं खतरनाक नियोजन में 14-18 वर्ष तक के बच्चों का नियोजन प्रतिषेध है। उल्लंघन की स्थिति में नियोजक पर बीस हजार रुपये से पचास हजार रुपये तक का जुर्मना अथवा 06 माह से 02 वर्ष तक का कारावास या दोनो हो सकता है। जिले में बाल श्रम को रोकने के लिए निरन्तर कारवाई जारी रहेगी। इस अभियान में कैलाश सत्यार्थी फाउन्डेशन के सदस्य, चाइल्ड लाइन एवं श्रम विभाग के कर्मी शामिल थे।
