पाकुड़। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेष नाथ सिंह की अदालत ने शुक्रवार को पत्नी सायरा बीबी के हत्यारा पति अजीजुल शेख को सश्रम आजीवन कारावास एवं 20 हजार जुर्माना करने की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त एक साल जेल में ही रहना पड़ेगा। 32 वर्षीय अजीजुल शेख पाकुड़ मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत अंजना गांव के इमाजुद्दीन शेख का पुत्र है। वहीं अजीजुल की 30 वर्षीया पत्नी सायरा बीवी इसी अंजना गांव के नूर मोहम्मद शेख की बेटी थी। घटना 3 नवंबर 2022 की दोपहर करीब 12:00 की है। इस घटना को लेकर मृतिका के पिता नूर मोहम्मद ने 3 नवंबर 2022 को पाकुड़ मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 283/22 दर्ज की थी। इसके अनुसार घटना के दिन करीब 12:00 नूर मोहम्मद शेख को सूचना मिली कि उसकी लड़की सायरा बीवी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इसके तत्काल बाद वह अपने बेटा अली शेख के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। दोनों ने सायरा बीबी को वहां मृत पाया। इस दौरान सायरा की 8 वर्षीय बेटी समीना खातून ने अपने नाना नूर मोहम्मद को बताया कि मां और पिता के बीच सुबह से झगड़ा हो रहा था और पिता ने मां के साथ मारपीट की थी। फिर पिता ने मां की गले में पैर रखकर दबा रहा था। तब मां नहीं मरी थी। इसके बाद पिता ने एक साड़ी को फंदा बनाया और मां को एक बांस के सहारे फांसी में लटका कर हत्या कर दी। नूर मोहम्मद ने उसी समय पाकुड़ मुफस्सिल थाना में फोन कर घटना की सूचना पुलिस को दी। घटनास्थल पहुंची पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई की और लाश को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल पाकुड़ भेज दी थी।
