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September 13, 2025 7:41 pm

बाल श्रम के खिलाफ अभियान, दो नाबालिग श्रमिक मुक्त।

पाकुड़, श्रम अधीक्षक गिरीश चन्द्र प्रसाद के नेतृत्व में बुधवार को पाकुड़ नगर क्षेत्र में बाल श्रम विमुक्ति और जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान धावा दल ने मालगोदाम रोड स्थित पाकिजा होटल से दो नाबालिग श्रमिकों को मुक्त कराया। दोनों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (CWC) को सौंपा गया, जबकि नियोजक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। श्रम अधीक्षक ने बताया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और 14 से 18 वर्ष तक के किशोरों को खतरनाक कार्यों में लगाना प्रतिबंधित है। उल्लंघन करने पर 20 से 50 हजार रुपये जुर्माना, 6 माह से 2 वर्ष तक की जेल या दोनों सज़ाएं हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि जिले में बाल श्रम रोकने के लिए कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अभियान में कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन, चाइल्ड लाइन और श्रम विभाग के कर्मी शामिल थे।

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