पाकुड़। जिला अंतर्गत कैटिगरी-2 बालूघाटों की ई-नीलामी को लेकर शुक्रवार को उपायुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि झारखंड बालू खनन नियमावली 2025 के अनुसार बिना वैध पट्टा के बालू उत्खनन प्रतिबंधित है और किसी भी व्यक्ति को 1000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खनन पट्टा नहीं दिया जाएगा। पाकुड़ जिले के जिला सर्वे रिपोर्ट (Sand) में दर्ज सभी 7 कैटिगरी-2 बालूघाटों को एक इकाई मानते हुए नीलामी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बैठक में रिजर्व प्राइस, वार्षिक रियायती मूल्य, बोली राशि, ईएमडी, प्रदर्शन सुरक्षा और खनन योग्य रेत की वार्षिक मात्रा पर विस्तृत चर्चा हुई। उपायुक्त ने नीलामी प्रक्रिया को नियमानुसार और पारदर्शी तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए।
