पाकुड़। संथाल परगना प्रमंडल के आयुक्त की अध्यक्षता में संथाल सिविल रूल्स एवं संथाल परगना जस्टीस रेगुलेशन, 1893 के प्रावधानों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लागू करने को लेकर सोमवार को समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में लोकल ट्राइबल काउंसिल के स्वरूप, अधिकार और कार्यप्रणाली से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। आयुक्त की बैठक के निर्देश के बाद पाकुड़ उपायुक्त के आदेशानुसार मंगलवार को अपर समाहर्त्ता की अध्यक्षता में जिला स्तर पर समीक्षा बैठक बुलाई गई। इस बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, परगनैत, अधिवक्ता और बुद्धिजीवी वर्ग के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में लोकल ट्राइबल काउंसिल के गठन की प्रक्रिया, शक्तियों, मामलों के निष्पादन की विधि तथा संथाल परगना जस्टीस रेगुलेशन 1893 की धारा 14 में संशोधन कर दर 500 रुपये से बढ़ाने की आवश्यकता जैसे मुद्दों पर गंभीर मंथन हुआ। साथ ही कोर्ट की बैठक, स्थल, प्रक्रिया और विधि व्यवस्था से संबंधित विषयों पर भी विचार-विमर्श किया गया। अधिकारियों और बुद्धिजीवियों ने अपने अनुभव और सुझाव साझा करते हुए कहा कि परंपरागत न्याय प्रणाली को आधुनिक प्रशासनिक ढांचे के साथ जोड़ने की जरूरत है ताकि लोकल ट्राइबल काउंसिल की भूमिका और भी प्रभावी हो सके।
