झालसा रांची के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डालसा) पाकुड़ की ओर से आमड़ापाड़ा प्रखंड में चलंत लोक अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शेष नाथ सिंह के निर्देशानुसार सचिव रूपा बंदना किरो ने किया। शिविर में आमड़ापाड़ा के बीडीओ और सीओ सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। सचिव रूपा बंदना किरो ने लोगों को उनके कानूनी अधिकारों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि योग्य और जरूरतमंद व्यक्तियों को प्राधिकरण द्वारा वादों के लिए नि:शुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराए जाते हैं। किसी भी कानूनी समस्या की स्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पाकुड़ से संपर्क करने या नालसा के टोल फ्री नंबर 15100 पर मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने की अपील की। शिविर में बाल विवाह के दुष्प्रभाव और इससे जुड़े कानूनों पर विशेष जानकारी दी गई। साथ ही ग्रामीणों से कहा गया कि बाल विवाह की किसी भी सूचना की तुरंत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या नजदीकी थाना को जानकारी दें।
लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के सहायक गंगाराम टुडू ने नालसा की विभिन्न योजनाओं—जैसे तस्करी और वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ितों को विधिक सहायता, मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए कानूनी सेवाएं, घरेलू हिंसा, जमीनी विवाद और पारिवारिक विवादों के मध्यस्थता के माध्यम से नि:शुल्क निपटारे—के बारे में सरल भाषा में ग्रामीणों को जागरूक किया। चलंत लोक अदालत के तहत लोगों की समस्याएं बारी-बारी से सुनी गईं और उनके निष्पादन की प्रक्रिया समझाई गई। बीडीओ और सीओ ने ग्रामीणों से अपील की कि वे अपने मामलों का समाधान प्राधिकरण के माध्यम से कराएं और योग्य लाभार्थी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए पंचायत स्तर पर लगने वाले कैंप में आवेदन अवश्य दें।
कार्यक्रम में डालसा कर्मी, पैरा लीगल वॉलंटियर्स मैनुल शेख, नीरज कुमार राउत सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।













