पाकुड़ बार एसोसिएशन के सभागार में झारखंड हाई कोर्ट की ट्रस्टी कमेटी के अधिवक्ता ने अधिवक्ताओं के साथ महत्वपूर्ण योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में मुख्य रूप से मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, ट्रस्टी समिति में नाम जोड़ने की प्रक्रिया, पेंशन व्यवस्था और नए अधिवक्ताओं के लिए स्टाइपेंड जैसे मुद्दों पर जोर दिया गया। बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत निबंधित अधिवक्ताओं और उनके आश्रितों को ₹5 लाख तक कैशलेस उपचार और गंभीर बीमारियों के लिए ₹10 लाख तक अतिरिक्त सहायता मिल सकेगी। राज्य और देश के पैनलबद्ध अस्पतालों में इस योजना का लाभ उपलब्ध होगा तथा विशेष आवश्यकता होने पर एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी दी जाएगी। ट्रस्टी समिति ने योजना का लाभ लेने के इच्छुक अधिवक्ताओं के नाम जोड़ने की प्रक्रिया और पात्रता पर चर्चा की, ताकि अधिक से अधिक अधिवक्ता इस स्वास्थ्य सुरक्षा कवच से जुड़ सकें। साथ ही अधिवक्ताओं के लिए एक व्यापक पेंशन योजना लागू करने की जरूरत पर जोर दिया गया, जिससे उन्हें वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा मिल सके। युवा अधिवक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्टाइपेंड (वजीफा) योजना शुरू करने पर भी विचार-विमर्श किया गया। बैठक में बार एसोसिएशन के सचिव दीपक ओझा, उपाध्यक्ष नृपेंद्र नाथ उपाध्याय, वरीय अधिवक्ता रंजन कुमार बोस, वरीय अधिवक्ता विकास मिश्रा, जगदीश यादव, धर्मेंद्र सिंह सहित कई अधिवक्ता उपस्थित थे।






