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December 22, 2025 2:47 am

मारपीट मामले में पांच दोषियों को एक साल तक की सजा व जुर्माना।

पाकुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–I कुमार क्रांति प्रसाद की अदालत ने मंगलवार को जमीन विवाद से जुड़े मारपीट मामले में पांच आरोपियों को विभिन्न धाराओं में दोषी करार देते हुए अधिकतम एक-एक साल की साधारण कारावास तथा कुल 32,500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। अदालत ने सभी आरोपियों को आईपीसी की धारा 307 और 504 में बरी कर दिया, जबकि धारा 325 में एक साल की सजा और 10,000 रुपये जुर्माना, दूसरी धारा में छह माह की सजा व 5,000 रुपये जुर्माना और तीसरी धारा में 15 दिन की सजा व 500 रुपये जुर्माना दिया है।
सजा पाने वालों में सुदर्शन मंडल, सीताराम मंडल, जय राम मंडल, आशीष मंडल और कारजोन मंडल शामिल हैं। सभी आरोपी पाकुड़ मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गोपीनाथपुर गांव के रहने वाले हैं।
मामला 27 जून 2018 की शाम का है, जब सुशीला मंडल के आवेदन पर थाना में कांड संख्या 98/18 दर्ज हुई थी। आरोप था कि पुराने जमीन विवाद के कारण आरोपियों ने सुशीला मंडल के घर पर अचानक हमला कर लाठी, डंडा, रॉड और चाकू से मारपीट की, जिसमें संजय मंडल, सुधीर मंडल, लव मंडल, रीना मंडल, कार्तिक मंडल और बिप्लब मंडल सहित कई लोग घायल हुए थे।

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