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January 23, 2026 8:37 pm

चारों दोषी करार हत्यारों को सश्रम आजीवन कारावास एवं जुर्माना

पाकुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमार क्रांति प्रसाद की अदालत ने सोमवार को गत 7 जनवरी को दोषी करार दिए गए सभी चार हत्या आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास एवं एक-एक लाख जुर्माना करने की सजा सुनाई है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर सभी को एक साल जेल में ही रहना पड़ेगा। न्यायालय ने सभी को एक अन्य धारा में एक साल की सजा एवं एक हजार रुपया जुर्माना करने की भी सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेगी। न्यायालय ने गत 7 जनवरी को जमीन विवाद मामले में भोलानाथ मोहली की हत्या करने को लेकर शिवधन मोहाली एवं कदू मोहाली दोनों के पिता स्वर्गीय बाबूलाल मोहली, सुन्नी मोहली पिता कदू महोली और नरेन मोहली पिता फागु मोहली को दोषी करार दिया था। सजा दिए गए सभी आरोपित आमडापाड़ा थाना क्षेत्र के अंबाडी मोहली टोला के निवासी हैं। इन चारों आरोपितों में से शिवधन मोहली और नरेन मोहली 7 जनवरी को दोषी करार देने के बाद न्यायालय के कटघरे से पेशाब करने जाने के बहाने फरार हो गए थे। हालांकि पुलिस ने दोनों को 24 घंटे के भीतर ही महेशपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर ली थी। इस घटना को लेकर मृतक भोलानाथ मोहाली की पत्नी श्रीफूल मोहली ने 12 जनवरी 2019 को अमडापाड़ा थाना में कांड संख्या 82/2019 दायर की थी।


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