रामगढ़। अभिहित अधिकारी सह- अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रामगढ़ के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा बाजारटांड़ स्थित मीट एवं चिकन दुकानों का जांच किया गया। सभी दुकान बिना खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा निर्गत भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (fssai) अनुज्ञप्ति/ रजिस्ट्रेशन के संचालित किया जा रहा था। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 के schedule 4 के अनुरूप कुछ भी नहीं पाया गया साथ ही बहुत ज्यादा गंदगी पाई गई। सभी मीट दुकानों को जुर्माना लगाया गया एवं सुधार करने हेतु नोटिस जारी किया गया।

निम्न दुकानों पर जुर्माना किया गया तेजू चिकन शॉप 5000,
उपेंद्र झटका मीट दुकान 10,000, मुन्नीलाल झटका मीट दुकान 10,000,
महतो झटका मीट दुकान 10,000, अभय चिकन शॉप 5000,
रघु चिकन शॉप 10,000,
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