सतनाम सिंह
पाकुड़िया राशन वितरण में लगातार मिल रही अनियमितता की शिकायतो को लेकर आपूर्ति विभाग अब सख्त हो गई है।अब राशन वितरण में अनियमितता या गड़बड़ी करने पर जनवितरण दुकानदारों को कानूनी दंड भुगतना पड़ेगा। उक्त जानकारी देते हुए पाकुड़िया प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी नवरिक रबिदास ने शनिवार को बताया कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी पाकुड़ के निर्देश पर आपूर्ति विभाग प्रखंड के वैसे तीन जनवितरण प्रणाली दुकानदारों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करते हुए नीलाम पत्र दायर किया गया है। जिसमें तेतुलिया पंचायत के डीलर चमेली स्वयं सहायता समूह का 18 लाख 17 हजार 596 रुपये 83 पैसा का 385 कुंटल 91 किलोग्राम खाद्यान्न का गवन एवं खजूरडंगाल पंचायत के डीलर बुदिनाथ टुडू का 17 लाख 52 हजार 466 रुपये 11 पैसा का 372 कुंटल 8 किलोग्राम खाद्यान्न गवन साथ ही बिचपहाड़ी पंचायत के डीलर अंता राय का 1 लाख 83 हजार 253 रुपये 60 पैसा का 38 कुंटल 87 किलोग्राम खाद्यान्न की गवन की गई है उक्त तीनों डीलरों के विरुद्ध नीलाम पत्र दायर किया गया है।एमओ ने बताया कि किसी भी पंचायत के जनवितरण प्रणाली दुकानदार के द्वारा खाद्यान्न का गबन करने पर उनके विरुद्ध नीलाम पत्र दायर कर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।