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हाइलाइट्स
धौलपुर जिले में 2021 में हुई थी वारदात
आरोपी ने पीड़िता और उसकी मां को धमकी भी दी थी
लोक अभियोजक ने कोर्ट में पेश किए 17 गवाह और अन्य दस्तावेज
हरवीर शर्मा.
धौलपुर. धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पोक्सो कोर्ट ने मासूम लड़की से रेप करने वाले रेपिस्ट को 20 साल की कड़ी कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. नाबालिग लड़की से रेप किए जाने का यह मामला धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना इलाके से जुड़ा हुआ है. पीड़िता से रेप की वारदात वर्ष 2021 में हुई थी. लोक अभियोजक ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में 17 गवाह और अन्य साक्ष्य पेश किए थे. सुनवाई के बाद कोर्ट ने आज रेपिस्ट की सजा का ऐलान किया.
पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के बाड़ी सदर पुलिस थाना पर एक परिवादी ने 22 सितंबर 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. अपनी रिपोर्ट में उसने बताया कि 21 सितंबर 2021 की रात को उसकी 13 वर्षीय नाबालिग बेटी घर की छत पर शौच करने गई हुई थी. उसी समय वहां पहले से घात लगा कर बैठा आरोपी रामनरेश कुशवाह उसकी बेटी का मुंह बंदकर अपने मकान की छत पर ले गया. वहां उसने उसके साथ रेप किया.
आरोपी ने पीड़िता की मां को भी जान से मारने की धमकी दी थी
रेप के बाद आरोपी ने पीड़िता को धमकी दी की अगर किसी को बताया तो जान से मार दूंगा. पीड़िता ने छत से नीचे आकर घटना के बारे में अपनी मां को जानकारी दी. पीड़िता की मां जब छत पर गई तो आरोपी रामनरेश और उसके भाई ने देसी कट्टा तानकर उसे भी जान से मारने की धमकी दे डाली. परिवादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी रामनरेश के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल मुआयना कराया और बयान दर्ज किए.
आरोपी वारदात के बाद से ही जेल में है
उसके बाद पुलिस ने आरोपी रामनरेश को गिरफ्तार कर उसके पोक्सो कोर्ट में पेश किया. बाद में पुलिस ने अपनी जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया. आरोपी तब से लेकर अब तक जेल में ही है. केस की सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक मिश्रा ने कोर्ट में 17 गवाह और दस्तावेज पेश किए. न्यायाधीश जमीर हुसैन ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद मंगलवार को आरोपी रामनरेश कुशवाह को आईपीसी की धारा 376 एवं पोक्सो एक्ट की धारा 3 व 4 में दोषी करार दिया. कोर्ट ने रेपिस्ट को बीस वर्ष की कड़ी सजा और 50 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है.
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Tags: Crime News, Dholpur news, POCSO case, Rajasthan news, Rape Case
FIRST PUBLISHED : November 21, 2023, 18:24 IST
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