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June 26, 2025 2:40 pm

अदालत ने पत्नी की हत्या पर दोषी पति को आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपए का जुर्माना भरने की सजा सुनाई।

परिवार के अन्य चार सदस्यों को दस साल की सजा एवं भरना पड़ेगा जुर्माना।

सतनाम सिंह

पाकुड़। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चौधरी एहसान मोइज की अदालत ने गुरुवार को सजा सुनाते हुए सकीना खातून की हत्या दहेज नहीं देने को लेकर दोषी पाकर महिला के पति मोरसलिम अंसारी को आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपया जुर्माना करने की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त एक साल जेल में रहना पड़ेगा। वहीं जज ने मोरसलिम के पिता मुस्लेउद्दीन, मां अनबारा बीबी, बहन मरजीना बीबी और भाई तस्लीम अंसारी को 10 – 10 कारावास तथा 10 – 10 हजार रुपया की जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर सभी छह माह जेल में ही रहना पड़ेगा। सभी मुजरिम हिरणपुर के जबरदाहा के निवासी हैं।
हिरणपुर के कमलघाटी निवासी सकीना के पिता फैजुल इस्लाम,उम्र-55 वर्ष द्वारा थाना में दर्ज एफआईआर के अनुसार सकीना को ससुराल वाले दहेज को लेकर प्रताड़ित कर रहे थे। ससुराल वाले दहेज में चार लाख रुपया और एक मोटरसाइकिल की मांग करते थे तथा मांग की पूर्ति नहीं करने पर जान से मारने की धमकी देते थे। 17 नवंबर 2020 को दिन के ढ़ाई बजे मुस्लेउद्दीन को किसी ने सूचना दी कि ससुराल वाले सकीना को जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। मायके वाले दौड़े दौड़े जबरदाहा सकीना का ससुराल पहुंचे। वहां सकीना का शव पड़ा हुआ था। इस मामले में जज ने सकीना के एक ननद हमीदा बीबी और उसके पति अनवारुल हक को निर्दोष पाकर रिहा कर दिया है। वे लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र के बड़ापोखर के निवासी हैं।

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