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April 13, 2026 9:36 pm

भूमि अधिग्रहण किए बिना प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत सड़क निर्माण का ठेकेदार पर आरोप।

यासिर अराफ़ात

पाकुड़ 🙁 महेशपुर) ठेकेदारों के द्वारा अधिग्रहण किए बिना सड़क निर्माण मनमाने तरीके से किए जाने का मामला प्रकाश में आया है. हालांकि सच्चाई क्या है यह जांच के पश्चात ही पता चलेगा.महेशपुर प्रखंड के रघुनाथपुर संतोष घोष पिता अमर कुमार घोष विगत 12 नवंबर 2024 को उपायुक्त के नाम एक आवेदन दिया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मौजा रघुनाथपुर संख्या 300 के दाग संख्या 305 में कुल रकबा एक बीघा 18 कट्ठा दो धुर में से 00 बीघा 18 कट्ठा दो धुर जमीन मैंने अपने पिता अमर कुमार घोष पिता ज्ञानदा प्रसाद घोष निबंधित केवाला संख्या 1773,22 अप्रैल 1993 के माध्यम से खरीद किया. खरीद करने के पश्चात मैंने उक्त जमीन को अपने नाम से खारिज दाखिल करवा कर राजस्व अदा करते हुए भोग दखल कर रहा हूं. उन्होंने ठेकेदारों पर आरोप लगाते हुए लिखा है कि विगत दिनों से मेरे उपरोक्त जमीन पर ठेकेदारों द्वारा अधिग्रहण किए बिना सड़क निर्माण मनमाने तरीके से किया जा रहा है,जब मैं ने मना किया और कहा कि अतिक्रमित भूमि का मुआवजा दो तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के पास जाओ वहीं इसका पैसा देंगे. उपरोक्त प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत मेरा लगभग 10 कट्ठा (25030 फुट ) जमीन को अतिक्रमित कर लिया गया है. अतिक्रमित भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया है और ना ही मुझे किसी प्रकार का मुआवजा राशि दी गई है. उन्होंने उपायुक्त पाकुड़ से गुहार लगाते हुए लिखा है कि मैं एक गरीब व्यक्ति हूं तथा खेती-बाड़ी कर किसी तरह अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा हूं. अवैध रूप से मेरी जमीन को अतिक्रमण कर लेने से मुझे काफी आर्थिक नुकसान हुआ है. उन्होंने उपायुक्त को आवेदन स्वीकार कर सड़क निर्माण कार्य में रोक लगाने की मांग करते हुए अतिक्रमित जमीन का मुआवजा राशि देने की गुहार लगाई है. जानकारी प्राप्त करने पर पता चला कि आवेदन देने के पश्चात भी विभाग की तरफ से अभी भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है जिसके कारण संतोष घोष के परिवार वाले अपनी फरियाद लेकर सोमवार को दोबारा पाकुड़ उपायुक्त से मिलने पहुंचे. परंतु किसी कारणवश उपायुक्त से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, जिससे निराश होकर वे घर वापस चले गए. इसी मामले में एक और आवेदक 12 नवंबर को ही हूबहू ठेकेदार पर आरोप लगाया है. आवेदिका माधुरी घोष जो मुरारोई बीरभूम पश्चिम बंगाल के रहने वाली है. माधुरी घोष पति सुबोध कुमार घोष, जिन्होंने (आवेदन अनुसार) महेशपुर आंचल अंतर्गत रघुनाथपुर संख्या जिला पाकुड़ के खाता संख्या 91 /1 दाग संख्या 322 की कुल रकबा 02-19-18 धुर जमीन में से 01-05-02 धुर जमीन अपने पति सुबोध कुमार घोष से खरीदी है. इन्होंने भी ठेकेदार पर आरोप लगाते हुए उपायुक्त को लिखा है कि मेरी जमीन पर सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत 30 फुट का ग्रामीण सड़क का निर्माण किया जा रहा है तथा मेरी लगभग 5 कट्ठा (20018 फुट ) जमीन को दबा दी गई है. माधुरी घोष लिखती है कि मेरी 5 कट्ठा जमीन का अधिग्रहण नहीं किया गया है और ना ही मुझे किसी तरह का मुआवजा का भुगतान किया गया है. बहरहाल जो भी हो इस मामले में प्रशासन को उचित जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने की जरूरत है.

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