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February 4, 2026 10:31 pm

बाल विवाह पर प्रशासन सख्त, नाबालिगों की शादी कराने वालों पर जेल-जुर्माना।

कार्यशाला में बीडीओ ने उपस्थित लोगों को दी जानकारी।

राहुल दास

हिरणपुर (पाकुड़): बाल विवाह को लेकर बुधवार को डांगापाड़ा पंचायत सभागार में कार्यशाला आयोजित हुई। जिसमें सभी पंचायत जन प्रतिनिधि , आंगनवाड़ी सेविका , स्वास्थ्य सहिया आदि उपस्थित थे। बीडीओ टुडू दिलीप ने उपस्थित लोगों को जानकारी देते हुए बताया कि बाल विवाह जैसे कुरीति समाज के लिए अभिशाप बना हुआ है। 18 वर्ष के कम उम्र के लड़कियों की शादी कानूनन गलत है। इसको लेकर बाल विवाह अधिनियम के तहत दोनों पक्षो के ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। जहां दो वर्ष तक कि जेल व एक लाख की जुर्माना सुनिश्चित की गई है। वही पोक्सो एक्ट का भी कानूनी प्रावधान है। बाल विवाह में शामिल लोग , बाजा वाला सहित अन्य लोगो के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होगी। झारखण्ड में 32.4 प्रतिशत बच्चियां बाल विवाह के शिकार है। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 23 प्रतिशत है। बाल विवाह पर पूरी तरह अंकुश लगाना आवश्यक है। इसको लेकर लोगो को जागरूक करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह की जानकारी मिलने पर तुरन्त टोल फ्री नम्बर 1098 में सूचित करें। इसमे कॉल करने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। डांगापाड़ा सहित कई जगहों से बाल विवाह की सूचना मिल रही है। इसको लेकर प्रशासन सतर्क है। किसी भी हालात में बाल विवाह होने नही दी जाएगी। इसको लेकर सम्बन्धित पुजारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश दी जाएगी ।वही पीसीआई के मधु कुमारी ने बताई की बाल विवाह से बच्चियों की मानसिक व शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाती है। वही पढ़ाई भी छूट जाती है। जिससे बच्चियां भविष्य में आत्मनिर्भर नही बन पाती है। वही बाल विवाह के कारण बच्चे भी अल्प विकसित जन्म लेते है। जो बचपन से ही बच्चा दुर्बल रहता है। वर्तमान में हिरणपुर प्रखंड में 355 बच्चियों की सर्वे कर जानकारी मिली कि सभी 20 वर्ष से कम के है। जिनके बच्चे भी है। जो सम्भवत कम उम्र में शादी की गई। बाल विवाह उन्मूलन को लेकर व्यापक रूप से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अवसर पर कल्याण पदाधिकारी सुनील मुर्मू , मुखिया बाले हेम्ब्रम , उप मुखिया जब्बार अंसारी , पस किशोर मांझी , पास्टर सोरेन आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे।

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