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December 24, 2025 3:13 am

सिंधी समाज की धर्मशाला भूमि पर विवाद के बाद प्रशासन सख्त, धारा-163/144 लागू; निर्माण–मापी–भीड़ पर पूर्ण प्रतिबंध।

पाकुड़ के सिंधीपाड़ा स्थित सिंधी समाज की धर्मशाला भूमि पर बुधवार को हुए विवाद, नापी करने और दोनों पक्षों में उत्पन्न तनाव के बाद जिला प्रशासन एक्शन में आ गया है। अंचल अधिकारी, पाकुड़ द्वारा भेजे गए प्रतिवेदन के आधार पर अनुमंडल दंडाधिकारी (एसडीएम) साईमन मरांडी ने मौजा-पाकुड़ के खाता संख्या 595 के अंतर्गत आने वाले तीन दागों पर धारा-163 (पूर्व में 144) के तहत एक महीने के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी है। दरअसल मौजा-पाकुड़ स्थित खाता संख्या 595 की विवादित जमीन पर बुधवार को मापी के दौरान दो पक्षों के बीच अचानक विवाद भड़क गया। हाथापाई की नौबत तक पहुँचने पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई। घटना को गंभीर मानते हुए प्रशासन ने पूरे क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144) लागू कर दी है।अंचल अधिकारी, पाकुड़ ने अपने प्रतिवेदन में बताया कि दाग संख्या 2552 (154.949 डिसमील), 2550 (78.01 डिसमील) और 2548 (38.01 डिसमील) की जमीन पर ऑनलाइन मापी आवेदन संख्या 104, 105 और 106/2025-26 के तहत मापी कार्य चल रहा था। इसी दौरान दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और विवाद बढ़ने लगा। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि मौके पर बाहरी लोगों की भीड़ भी मौजूद थी, जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका बन गई थी।उल्लेखनीय है कि उक्त दाग की जमीन पर सिंधी पंचायत की धर्मशाला और एक विद्यालय भी संचालित है, जिससे मामले की संवेदनशीलता और बढ़ गई थी।स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी साईमन मरांडी ने तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा जारी करते हुए निर्माण, खरीद-बिक्री, मापी, सीमांकन और भीड़ जुटाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश में क्षेत्र में किसी भी प्रकार के हथियार लेकर चलने या प्रदर्शन करने पर भी रोक लगाई गई है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के तहत कार्रवाई होगी।हालाँकि, सिंधी पंचायत धर्मशाला में होने वाले शादी समारोह या धार्मिक अनुष्ठानों तथा विद्यालय में पठन-पाठन के कार्यों को निषेधाज्ञा से छूट दी गई है।प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और आदेश का सख्ती से पालन करने की अपील की है।

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