झालसा रांची के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पाकुड़ की ओर से मंगलवार को नगरनबी पंचायत भवन में दिव्यांगजनों के अधिकार एवं लाभ से संबंधित विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार शेष नाथ सिंह के निर्देश तथा सचिव रूपा बंदना किरो के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ।
शिविर में लीगल एड डिफেন্স काउंसिल सिस्टम के डिप्टी चीफ मो. नुकुमुद्दीन शेख ने संविधान में निहित दिव्यांगजनों के कानूनी अधिकारों और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने दिव्यांगजनों और उनके परिवारों को सरकारी योजनाओं, वित्तीय सहायता, कौशल विकास और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं से अवगत कराया। वहीं सहायक गंगाराम टुडू ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा उपलब्ध निःशुल्क कानूनी सहायता, पेंशन, छात्रवृत्ति, सहायक उपकरण तथा अन्य लाभों को प्राप्त करने की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज और पात्रता मानकों पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उद्देश्य अधिक से अधिक योग्य दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं से जोड़ना है।
शिविर के दौरान मौके पर कई वंचित दिव्यांगजनों के आवेदन भी लिए गए, जिनमें दिव्यांग पेंशन, व्हीलचेयर तथा दिव्यांगता प्रमाणपत्र से संबंधित आवेदन शामिल रहे। कार्यक्रम में पंचायत मुखिया मनोज किस्कू, पंचायत सहायक लक्ष्मण मंडल, पैरा लीगल वॉलंटियर चंद्रशेखर घोष, खुदू राजवंशी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं दिव्यांगजन मौजूद रहे।






