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सुप्रीम कोर्ट ने मनी लांड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को चिकित्सा आधार पर दी गई अंतरिम जमानत 4 दिसम्बर तक बढ़ा दी है. जस्टिस एस बोपन्ना और बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने मामले को 4 दिसंबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है. जैन की 21 जुलाई को सर्जरी हुई है. उन्हें चिकित्सा आधार पर दी गई अंतरिम जमानत समय-समय पर बढ़ाई जाती रही है. 26 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मनी लांड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन को छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी थी लेकिन शर्तें लगाई थीं कि उन्हें मीडिया से बात नहीं करनी चाहिए या बिना अनुमति के दिल्ली नहीं छोड़ना चाहिए.
जैन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति एस.सी. शर्मा की पीठ को अवगत कराया कि मामला 28 नवंबर के बाद न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना.की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ के समक्ष सूचीबद्ध दिखाया गया है. इस पर सुनवाई करते हुए दो जजों की विशेष पीठ में शामिल जस्टिस त्रिवेदी ने कहा कि जमानत याचिका पर 5 दिसंबर को सुनवाई हो सकती है.
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हालांकि, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस.वी.राजू की अनुपलब्धता को देखते हुए पीठ ने उक्त तिथि पर मामले की सुनवाई 4 दिसंबर को तय की. इसने स्पष्ट किया कि विशेष पीठ उस दिन जस्टिस बोपन्ना और त्रिवेदी वाली पीठों का सामान्य कार्य समाप्त होने के बाद एकत्रित होगी. इससे पहले की सुनवाई में कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी और आप नेता को दी गई अंतरिम जमानत 24 नवंबर तक जारी रखने का आदेश दिया गया था.
इस साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में जैन को छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी थी, इसमें कहा गया था कि एक नागरिक को अपने खर्च पर निजी अस्पताल में अपनी पसंद का इलाज कराने का अधिकार है, लेकिन उसने कई शर्तें लगा दी थीं, इसमें किसी से बात करने पर रोक भी शामिल थी. मीडिया और बिना अनुमति के दिल्ली छोड़ना.
आप नेता ने ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में जमानत की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था, इसमें उनकी जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी. अप्रैल में, दिल्ली हाईकोर्ट ने जैन की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि आवेदक एक प्रभावशाली व्यक्ति है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है.
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Tags: Money Laundering, Satendra Jain
FIRST PUBLISHED : November 24, 2023, 15:07 IST
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