पाकुड़िया (पाकुड़)। जिले में जनता को न्याय के करीब लाने और कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने की दिशा में एक और अहम पहल की गई। झालसा रांची के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के तत्वावधान में खाक्सा पंचायत भवन में चलंत लोक अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार शेष नाथ सिंह के निर्देश तथा सचिव रूपा बंदना किरो के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। शिविर में लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के सहायक गंगाराम टुडू ने ग्रामीणों को सरल भाषा में कई महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराता है, ताकि कोई भी व्यक्ति आर्थिक या सामाजिक कारणों से न्याय से वंचित न रहे। कार्यक्रम में बाल विवाह रोकथाम कानून, बाल विवाह की सही उम्र, इसके शारीरिक-मानसिक दुष्प्रभाव और शिक्षा पर पड़ने वाले प्रतिकूल असर पर विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही बाल श्रम एक अपराध है, इसके लिए मिलने वाली सजा, नुकसान और इससे जुड़े कानूनी प्रावधानों के बारे में भी लोगों को जागरूक किया गया। नशा के दुष्परिणाम तथा नशाखोरी से बढ़ते सामाजिक और कानूनी विवादों से बचने पर भी विशेष रूप से बल दिया गया। शिविर में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ पैरालीगल वॉलंटियर्स प्रियंका झा, किन्सुक नाग और मल्लिका सरकार मौजूद रहे। मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से जागरूकता पर्चे भी वितरित किए गए। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों को उनके कानूनी अधिकार, कर्तव्य और उपलब्ध निःशुल्क सहायता की जानकारी देकर उन्हें अधिक सशक्त बनाना रहा।













