इकबाल हुसैन
महेशपुर प्रखंड कार्यालय से बीडियो, सीओ और थानेदार ने संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रति जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ पंचायत-पंचायत घूमकर किसानों को योजना के लाभ, बीमा प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी देगा। योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान होने पर किसानों को सुरक्षा मिलेगी। किसानों का प्रीमियम हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी, जबकि शेष राशि भारत सरकार और राज्य सरकार संयुक्त रूप से वहन करेंगे। ऋणी किसानों का बीमा संबंधित संस्था द्वारा और गैर-ऋणी किसानों का बीमा बैंक, कॉपरेटिव सोसाइटी, प्रज्ञा केंद्र, फसल बीमा ऐप या पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। बीमा के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, भूमि स्वामित्व प्रमाणपत्र, स्व-प्रमाणित फसल बुवाई प्रमाणपत्र और मोबाइल नंबर अनिवार्य है। पंजीकरण की अंतिम तिथि व अन्य जानकारी के लिए किसान जिला सहकारी कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय या हेल्पलाइन नंबर 14447 पर संपर्क कर सकते हैं। केवल ₹1 टोकन मनी देकर बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लिया जा सकता है।
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