बजरंग पंडित
पाकुड़। जिला परिषद अध्यक्ष जूली हेंब्रम ने शनिवार को अपने कार्यालय में जिले के विभिन्न पंचायतों के प्रतिनिधियों के साथ बालू घाट संचालन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान पंचायतों को मिलने वाली रॉयल्टी, बालू उठाव की समय-सीमा और अवैध परिवहन रोकने के उपायों पर चर्चा की गई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान पंचायतों को प्राप्त बालू रॉयल्टी की समीक्षा करते हुए जिप अध्यक्ष ने पंचायत सचिवों और मुखियाओं को सख्त निर्देश दिया कि ओवरलोड ट्रैक्टरों पर तत्काल रोक लगाई जाए। उन्होंने यह सुनिश्चित करने को कहा कि बालू का उठाव प्रतिदिन सुबह 6:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक ही किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी ट्रैक्टर में 100 सेफ्टी से अधिक बालू लोड न किया जाए। यदि कोई ट्रैक्टर मालिक नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसकी सूचना सीधे जिला खनन पदाधिकारी को दी जाए। पंचायतों को बिना माइनिंग चालान के बालू के परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश भी दिया गया। बैठक के दौरान जोरडीहा पंचायत के प्रतिनिधियों ने शिकायत की कि उनके क्षेत्र में बिना माइनिंग चालान के अवैध रूप से बालू उठाव और परिवहन किया जा रहा है, और पुलिस को सूचित करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। इस पर जिला परिषद अध्यक्ष ने कहा कि इस मामले की जानकारी डीसी और एसपी को देकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस महत्वपूर्ण बैठक में जोरडीहा, पाकुड़िया, बड़ा सिंहपुर, महेशपुर, धर्म खा पारा, तेलिया पोखर और रामपुर पंचायत के प्रतिनिधि शामिल हुए।