वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), भारत सरकार के निर्देशानुसार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) के समन्वय से पाकुड़ जिले में ‘आपकी पूँजी, आपका अधिकार’ (Your Money, Your Right) अभियान के तहत अनक्लेम्ड डिपॉजिट के निस्तारण एवं जन-जागरूकता के उद्देश्य से एक जिला स्तरीय विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025 को अपराह्न 01:00 बजे से सामुदायिक प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान, ओल्ड ब्लॉक परिसर (पशुपालन विभाग के समीप), पाकुड़ में आयोजित होगा। शिविर का शुभारंभ उप विकास आयुक्त, पाकुड़ महेश कुमार संथालिया द्वारा किया जाएगा। शिविर में जिले के सभी प्रमुख बैंकों एवं बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। वे आम लोगों को अपने बैंकों एवं बीमा कंपनियों में पड़े निष्क्रिय अथवा अनुपयोगी खातों (Unclaimed Accounts), सावधि जमा (FD), पीपीएफ, बीमा, म्यूचुअल फंड एवं अन्य जमा योजनाओं की स्थिति की जानकारी देंगे। साथ ही इन खातों में जमा राशि की प्राप्ति हेतु आवश्यक प्रक्रिया के बारे में मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में अग्रणी जिला प्रबंधक, पाकुड़ अमित कुमार सिंह ने बताया कि जिले में 10 वर्ष अथवा उससे अधिक समय से निष्क्रिय 21,422 बैंक खातों में लगभग 9.30 करोड़ रुपये की राशि पड़ी हुई है। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को उनकी अथवा उनके दिवंगत परिजनों की ऐसी जमा राशियों के प्रति जागरूक करना और उन्हें उनकी वैध धनराशि वापस दिलाने में सहायता करना है। उन्होंने जिलेवासियों से अपील की कि वे अपने पुराने खातों, जमा योजनाओं या दिवंगत परिजनों से जुड़े बैंक एवं बीमा खातों से संबंधित दस्तावेज एवं जानकारी लेकर शिविर में अवश्य पहुंचें और इस अभियान का लाभ उठाएं। इस प्रकार के विशेष शिविरों से न केवल बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि ‘आपकी पूँजी, आपका अधिकार’ के संकल्प के तहत आम लोगों की निष्क्रिय पड़ी पूँजी पुनः सक्रिय वित्तीय प्रणाली में लौट सकेगी।





