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February 17, 2026 11:42 pm

पेसा अधिनियम पर प्रशिक्षण सम्पन्न, ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने पर जोर

पाकुड़िया प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार में मंगलवार को पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (पेसा) को लेकर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन प्रखंड विकास पदाधिकारी सोमनाथ बनर्जी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर बीडीओ सोमनाथ बनर्जी ने जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य पंचायतों और विशेषकर मुखियाओं को पेसा अधिनियम के प्रावधानों से भली-भांति अवगत कराना है, ताकि ग्राम सभाओं को वास्तविक रूप से सशक्त बनाया जा सके। उन्होंने ग्राम सभा की भूमिका, उसके कानूनी अधिकारों और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने में पेसा की अहमियत पर विस्तार से प्रकाश डाला। विशेषज्ञों ने दी व्यावहारिक जानकारी प्रशिक्षण सत्र में मास्टर ट्रेनर सलोमी बेसरा ने पेसा अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की विस्तृत एवं व्यावहारिक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह कानून किस प्रकार अनुसूचित क्षेत्रों में पारंपरिक अधिकारों की रक्षा करते हुए स्वशासन को मजबूती प्रदान करता है। वहीं रिसोर्स पर्सन के रूप में प्रखंड समन्वयक सायेम अख्तर ने प्रतिभागियों के तकनीकी सवालों का समाधान किया। कार्यशाला में पाकुड़िया प्रखंड की सभी 18 पंचायतों के मुखिया, पंचायत सचिव तथा स्वयं सहायता समूहों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी त्रिदीप शील सहित कई अन्य पदाधिकारी एवं पंचायत प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।

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