रामगढ़। जिले में अवैध खनन, खनिजों के परिवहन पर पूरी तरह से रोक लगाने एवं दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने के उद्देश्य से उपायुक्त, रामगढ़ श्री फैज अक अहमद मुमताज द्वारा अधिकारियों को योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने का निर्देश दिया गया है। इसी क्रम में आज दिनांक 24.10.2025 को कुज्जू थाना द्वारा सूचित किया गया है कि ग्राम साण्डी पक्की सड़क से दो ट्रैक्टर के चालक पुलिस को देखकर ट्रैक्टर छोड़कर भाग गये। दोनों ट्रैक्टरों पर लदा बालू ट्रैक्टर को माण्डू थाना में सुरक्षार्थ रखा गया है। उपरोक्त के आलोक में खान निरीक्षक, रामगढ़ के द्वारा जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ के आदेशानुसार जाँच की गयी। जाँच के क्रम में उपरोक्त बालू लदे दोनों ट्रैक्टर वाहन के अन्दर बालू से संबंधित परिवहन चालान नहीं पाया गया। जिसके बावत खनन राजस्व का क्षति तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के धारा 4, 21, झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली, 2004 यथा संशोधित के नियम 54, The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation & Storage) Rules, 2017 के नियम 9, 13 के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया है।












