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June 26, 2025 7:48 am

नाबालिग के साथ छेडछाड करने के आरोपी को पांच साल की सजा,जुर्माना।

स्वराज सिंह

पाकुड। अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश प्रथम सह पोक्सो जज राकेश कुमार की अदालत ने शनिवार को शहर के हरिणडांगा बाजार के एक मोहल्ला के निवासी 26 वर्षीय सोनू मंसुरी को एक 13 वर्षीय नाबालिग के साथ छेडछाड करने का दोषी पाकर पोक्सो ऐक्ट की धारा 8और के I.P.C की धारा 354बी के तहत पांच साल का कारावास एवं 25 हजार रुपया जुर्माना करने की सजा सुनायी। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त छह माह जेल में ही रहना पड़ेगा। नाबालिग के पिता ने 6 अगस्त 2018 को घटना के संबंध में पाकुड़ नगर थाना में अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इसके अनुसार जब वह नाबालिग कोई काम से बाजार जा रही थी सोनू ने उसके साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत किया था। इसके अलवा सोनू ने उसे चाकू दिखाकर धमकी भी दिया था और एसिड से जलाने का भी धमकी दिया था।

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