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September 13, 2025 6:24 pm

ड्रेस कोड और कागजात दुरुस्त नहीं तो कटेगा चालान।

पाकुड़ जिला परिवहन विभाग ने ऑटो और टोटो चालकों को चेतावनी दी है कि तय ड्रेस कोड में रहें और 17 सितंबर तक सभी कागजात सही करा लें, वरना नियम तोड़ने पर चालान के साथ अन्य कार्रवाई होगी। विभाग ने साफ कर दिया है कि ऑटो चालकों को खाकी और टोटो चालकों को नीले रंग की वर्दी पहननी होगी, ड्राइविंग लाइसेंस, आईडी कार्ड और रूट परमिट अनिवार्य रहेगा। नाबालिग द्वारा वाहन चलाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। तीन पहिया टेंपो का रूट परमिट लेने की अंतिम तिथि 15 सितंबर तय की गई है। सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्देश दिया गया है कि सभी टोटो और ऑटो चालक यात्रियों को केवल बाईं ओर से चढ़ाएं और उतारें, दाहिने दरवाजे को हर हाल में बंद रखें, अन्यथा जुर्माने के साथ कानूनी कार्रवाई होगी।

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