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March 7, 2026 5:58 pm

बिश्रामपुर में गौवंशीय पशुओं की अवैध तस्करी का खुलासा, बोलेरो पिकअप के साथ 7 बैल बरामद, चालक गिरफ्तार



जिला संवाददाता अंकित कुमार लाल

पलामू जिले के बिश्रामपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध गौवंशीय पशु तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बोलेरो पिकअप वाहन के साथ 7 बैलों को बरामद किया है। इस दौरान वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि वाहन मालिक समेत अन्य के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 06 मार्च 2026 को करीब रात 8:30 बजे पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एक सफेद रंग की बोलेरो पिकअप से गौवंशीय पशुओं को क्रूरता पूर्वक अवैध तरीके से रेहला की ओर से लाया जा रहा है और बिश्रामपुर-इटको रोड से ले जाया जाएगा। सूचना मिलने के बाद वरीय पदाधिकारियों को अवगत कराया गया, जिसके बाद उनके निर्देश पर बिश्रामपुर थाना क्षेत्र के ग्राम नवाडीह कला स्थित देवी धाम के पीछे इटको रोड पर सशस्त्र बल के साथ वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया।
करीब रात 9:00 बजे एक सफेद रंग की बोलेरो पिकअप (रजिस्ट्रेशन नंबर JH03AW 9020) आती दिखाई दी। पुलिस ने जब वाहन को रोकने का प्रयास किया तो चालक ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन सशस्त्र बल की तत्परता से वाहन को पकड़ लिया गया।
वाहन की जांच के दौरान उसमें 7 गौवंशीय पशु (बैल) पाए गए। चालक से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम पिन्टु शर्मा (26 वर्ष), पिता पंचम शर्मा, निवासी सोनार खाप, थाना कुटुम्बा, जिला औरंगाबाद (बिहार) बताया। उसने बताया कि वह इन पशुओं को बिहार के संडा मेला में बेचने के लिए ले जा रहा था, लेकिन पूछताछ के दौरान वह कोई संतोषजनक जवाब या वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।
वाहन के संबंध में पूछताछ करने पर चालक ने बताया कि बोलेरो पिकअप वाहन मो. इमरान हुसैन, पिता अतहर हुसैन, निवासी अररुआ खुर्द, थाना हरिहरगंज, जिला पलामू का है।
इसके बाद पुलिस ने बोलेरो पिकअप और 7 गौवंशीय पशुओं को जब्ती सूची बनाकर जब्त कर लिया तथा चालक पिन्टु शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में बिश्रामपुर थाना कांड संख्या 19/2026, दिनांक 06/03/2026 के तहत धारा 317(5)/3(5) BNS 2023, झारखंड गोवंशीय पशु हत्या प्रतिषेध अधिनियम 2005 की धारा 12/13 तथा पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
इस कांड में आरोपी के रूप में चालक पिन्टु शर्मा, वाहन मालिक मो. इमरान हुसैन तथा मोबाइल नंबर 8797963699 के धारक मुमताज अंसारी, निवासी गुरदी, जिला गढ़वा को नामजद किया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।

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