पाकुड़। आगामी 13 दिसंबर 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने को लेकर शुक्रवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ शेष नाथ सिंह की अध्यक्षता में पीडीजे कक्ष में एक अहम बैठक हुई। बैठक में बिजली से संबंधित मामलों — जैसे बिजली चोरी, बिल बकाया और अन्य अनियमितताओं — का समझौतापूर्ण निपटारा करने पर विशेष जोर दिया गया। इस दौरान न्यायाधीश ने सभी संबंधित न्यायालयों और विभागों को निर्देश दिया कि वे सुलह योग्य मामलों को चिन्हित कर, संबंधित पक्षकारों को पूर्व में नोटिस जारी करें, ताकि लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन सुनिश्चित हो सके। प्रधान जिला न्यायाधीश शेष नाथ सिंह ने कहा कि लोक अदालत का उद्देश्य लोगों को त्वरित और सौहार्दपूर्ण न्याय दिलाना है। बिजली बिल से जुड़े विवादों को अदालत के बाहर निपटाने से उपभोक्ताओं को कानूनी कार्रवाई से राहत मिलेगी और दोनों पक्षों का समय व संसाधन भी बचेगा। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से बिजली, बैंक, बीमा और अन्य सिविल मामलों का निपटारा आपसी सहमति और सुलह के आधार पर किया जाएगा। बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ की सचिव रूपा बंदना किरो, सभी न्यायिक पदाधिकारी, बिजली विभाग, बैंक, बीमा कंपनियों के अधिकारी व अधिवक्ता उपस्थित रहे।











