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January 5, 2026 9:28 am

फॉलोअप: झिकरहाटी हिंसा में पूर्व मुखिया सहित 15 नामजद, 25 अज्ञात पर बमबाजी का गंभीर आरोप।

सड़क निर्माण विवाद बना दंगों की वजह, फिरोज–बैदुल गुट पर विस्फोटक अधिनियम के तहत केस दर्ज

पाकुड़। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ग्राम झिकरहाटी पश्चिमी में शुक्रवार 2 जनवरी 2026 को ग्रामीण सड़क निर्माण को लेकर दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान दोनों पक्षों द्वारा ईंट-पत्थर चलाए गए और सुतली बम का भी प्रयोग किया गया। सूचना मिलने पर पुलिस की तत्पर कार्रवाई से एक बड़ी घटना टल गई। मुफस्सिल थाना प्रभारी गौरव कुमार ने बताया कि दोपहर करीब 2:30 बजे गुप्त सूचना मिली कि झिकरहाटी के परती खेत में दो पक्षों के बीच लड़ाई हो रही है, जिसमें पत्थरबाजी और बमबाजी की जा रही है। सूचना के सत्यापन एवं कार्रवाई हेतु तत्काल एक छापेमारी दल का गठन किया गया। छापेमारी दल में पुलिस अवर निरीक्षक अरविंद कुमार मंडल, सहायक पुलिस अवर निरीक्षक शांति देवी, हवलदार विनोद कुमार ठाकुर सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे। जैसे ही पुलिस वाहन घटनास्थल पर पहुंचा, वहां मौजूद करीब 25-30 महिला-पुरुष पुलिस को देखकर भाग निकले। घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान पुलिस ने एक जिंदा सुतली बम, कई फटे हुए सुतली बम के अवशेष तथा ईंट-पत्थर बरामद किए। जिंदा सुतली बम को सुरक्षा मानकों के तहत पानी से भरे डब्बे में सुरक्षित किया गया। ग्रामीणों से गवाह बनने का अनुरोध किया गया, लेकिन भय के कारण कोई तैयार नहीं हुआ। बाद में पुलिसकर्मियों को गवाह बनाते हुए जप्ती सूची तैयार कर विस्फोटक सामग्री जब्त की गई।

पुराना विवाद बना हिंसा की वजह

पुलिस जांच में सामने आया कि गांव में सड़क निर्माण का ठेका मनीरामपुर निवासी हबीबुर रहमान को मिला है, जबकि कार्य की देखरेख पूर्व मुखिया फिरोज शेख कर रहे थे। इसी दौरान गांव के ही बैदुल शेख ने कार्य में हिस्सेदारी की मांग की, जिसको लेकर दोनों पक्षों में पूर्व से तनाव चल रहा था। दिनांक 1 जनवरी 2026 को पिकनिक के दौरान शराब के नशे में दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था। ग्रामीणों द्वारा समझौते का प्रयास भी किया गया, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद 2 जनवरी को दोनों पक्षों ने साजिश के तहत हथियार और सुतली बम लेकर परती खेत में जमावड़ा किया, जहां हिंसक झड़प शुरू हो गई।

गंभीर धाराओं में मामला दर्ज

पुलिस के अनुसार यदि समय रहते कार्रवाई नहीं होती तो बड़ी घटना हो सकती थी। मामले में बीएनएस 2023 की धारा 191(2), 191(3), 190, 109(1), 61(2), 352, 351(2) तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3/4 के तहत संज्ञेय व गैर-जमानती अपराध दर्ज किया गया है।

इस कांड में,

फिरोज शेख, कालू शेख, बिटु शेख, गाजल शेख, अलजेब शेख, जावेर शेख, मिथुन शेख, बैदुल शेख, सुखू शेख, रक्कु शेख, रहिजूल शेख, साकूफ शेख, नाजीबुल शेख, जमीर शेख, मनारूल शेख समेत 20-25 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी है और क्षेत्र में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में बताई जा रही है।

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